देहरादून: उत्तराखण्ड सरकार ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा (21 सितम्बर, 2025) में पेपर लीक प्रकरण को गंभीर मानते हुए कड़ी कार्रवाई की है। उच्च शिक्षा विभाग ने राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा, नई टिहरी की इतिहास विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आदेश के अनुसार, हरिद्वार जिले के एक परीक्षा केन्द्र से प्रश्नपत्र के पृष्ठ बाहर भेजे गए थे। जांच में सामने आया कि सुमन इस प्रकरण में लिप्त रही और उन्होंने प्रश्नपत्र का स्क्रीनशॉट बांबी पंवार नामक व्यक्ति को वायरल करने हेतु उपलब्ध कराया। उन पर साल्वर के रूप में शामिल होने और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने के भी आरोप हैं। इसी सिलसिले में थाना रायपुर में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
विभागीय आदेश में कहा गया है कि सुमन का कृत्य उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और वे निदेशालय उच्च शिक्षा, हल्द्वानी से संबद्ध रहकर कार्य करेंगी।
सचिव रंजीत सिन्हा की ओर से यह आदेश 25 सितंबर को किये गए। 24 सितंबर को परीक्षा केंद्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट तिवारी को निलंबित किया गया था।
तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु इन्हें जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।
यदि इन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई
HES-ESTB/7/2025-XXIV-C–ingher Education Department (Computer No.3288)
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भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
3-उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
4-निलम्बन अवधि में सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, अगरोड़ा, नई टिहरी अग्रिम आदेशों तक उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी सम्बद्ध रहेंगी एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करेंगी।
